बिहार विधानसभा चुनाव 2025: हर प्रत्याशी 40 लाख तक कर सकेगा खर्च, नया बैंक खाता खोलना होगा जरूरी

 



पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अधिकतम ₹40 लाख तक खर्च कर सकेगा। इस बार आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने और खर्च नियंत्रण के लिए कई नए नियम लागू किए हैं।

🏦 नया बैंक खाता अनिवार्य
हर प्रत्याशी को चुनाव से जुड़े सभी खर्च के लिए एक नया बैंक खाता खोलना होगा। इस खाते से ही ₹10,000 से अधिक का खर्च किया जा सकेगा। पुराने खातों से भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) एच. आर. श्रीनिवास ने कहा कि उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि ₹50,000 से अधिक नकद खर्च नहीं कर सकते। सभी बड़े भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही होंगे।

🚗 तीन गाड़ियों की सीमा
आचार संहिता के तहत प्रत्याशी को केवल तीन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। इन वाहनों का विवरण (वाहन नंबर, चालक का नाम आदि) पहले से जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। जिन गाड़ियों को स्वीकृति नहीं मिलेगी, वे चुनाव प्रचार में नहीं चल सकेंगी।

📜 प्रचार सामग्री पर नाम और पता जरूरी
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि हर पोस्टर, बैनर, पर्चा या विज्ञापन पर प्रत्याशी का नाम, पता और चुनाव कार्यालय का टेलीफोन नंबर अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। यह कदम फर्जी प्रचार और अवैध खर्च पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

⚖️ पारदर्शिता और निगरानी सख्त
आयोग का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाना और अनुचित खर्च पर अंकुश लगाना है। इससे जनता को भी प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सही जानकारी मिल सकेगी।कुल मिलाकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवारों को पहले से ज्यादा खर्च की छूट जरूर मिली है, लेकिन साथ ही निगरानी और पारदर्शिता को और मजबूत किया गया है।





Post a Comment

0 Comments